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Old Vehicle Scrap Policy: मोदी सरकार ने दिया बड़ा झटका, 15 साल पुरानी सभी गाड़ियों का रजिस्ट्रेशन होगा रद्द!

Old Vehicle Scrap Policy: बढ़ते प्रदूषण पर नियंत्रण करने के लिए मोदी सरकार ने बड़ा कदम उठाया है. इसके लिए केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्रालय ने मोटर व्हीकल एक्ट में संशोधन करते हुए एक नोटिफिकेशन जारी किया है.

इस नोटिफिकेशन के अनुसार, 15 साल से पुरानी गाड़ियों का रजिस्ट्रेशन रद्द किया जाएगा. यहां तक कि जिन गाड़ियों का रजिस्ट्रेशन रिन्यू भी हुआ है, वह भी खुद रद्द माना जाएगा.

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हालांकि, यहां ये भी बता दें कि सरकार का यह नोटिफिकेशन (Old Vehicle Scrap Policy) सिर्फ सरकारी कार्यों में इस्तेमाल होने वाली गाड़ियों के लिए है. फिर चाहे वह कोई बस हो या किसी अफसर को मिली सरकारी कार. 15 साल से पुरानी सभी गाड़ियों को रजिस्टर्ड स्क्रैप सेंटर भेजकर उन्हें डिस्पोज किया जाएगा.

Old Vehicle Scrap Policy: 1 अप्रैल से लागू होगा नियम

नोटिफिकेशन के अनुसार, यह नया आदेश 1 अप्रैल 2023 से लागू हो जाएगा. इसमें सेना के वाहन शामिल नहीं हैं. नोटिफिकेशन पर गौर किया जाए तो 15 साल से पुराने केंद्र, राज्य, केंद्र शासित प्रदेशों के वाहनों के साथ-साथ निगम, राज्य ट्रांसपोर्ट विभाग, पीएसयू और सरकारी संस्थानों के सभी वाहनों को स्क्रैप किया जाएगा.

बता दें कि पिछले साल नवंबर में सड़क परिवहन मंत्रालय ने इस सिलसिले में एक ड्राफ़्ट जारी किया था. इस ड्राफ्ट के अनुसार, केंद्र और राज्यों सरकारों की सभी 15 साल पुरानी गाड़ियों को स्क्रैप करना होगा.

इसे नियम को निगमों और परिवहन विभाग की बस तथा गाड़ियों के लिए भी लागू करने की बात कही गई थी. तब ड्राफ़्ट पर सरकार ने 30 दिनों में सुझाव और आपत्तियां मांगी गई थीं. अब सरकार इस नियम को लागू करने जा रही है.

Old Vehicle Scrap Policy: गडकरी ने भी दिया था बयान

बीते नवंबर में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा था कि सरकार के 15 साल से अधिक पुराने वाहनों को कबाड़ में बदला जाएगा. इससे संबंधित नीति राज्यों को भेजी है.

उन्होंने कहा था, ‘प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में एक फाइल पर हस्ताक्षर किया, जिसके तहत भारत सरकार के सभी 15 साल से अधिक पुराने वाहनों को कबाड़ में बदल दिया जाएगा. मैंने इस नीति को सभी राज्यों को भी भेजा है, उन्हें भी इसे अपनाना चाहिए.