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Sameer Wankhede: मुश्किल में शाहरुख खान, कोर्ट ने समीर वानखेड़े को रिश्वत देने वाले का नाम जोड़ने की दी इजाजत

Sameer Wankhede: बॉम्बे हाईकोर्ट ने बुधवार 5 जुलाई को कॉर्डेलिया क्रूज ड्रग्स केस से जुड़े रिश्वत मामले में एक फैसला सुनाया। उन्होंने IRS ऑफिसर समीर वानखेड़े (Sameer Wankhede), जो CBI की जबरन वसूली और रिश्वत लेने वाले केस में आरोपी हैं, उनको कोर्ट ने अपनी याचिका में संशोधन करने और उसमें और जानकारी जोड़ने की अनुमति दी है। जिसमें मांग की गई थी कि रिश्वत देने वाले पर भी केस चलाया जाना चाहिए। CBI उन का भी नाम इसमें शामिल करे।

दरअसल, समीर वानखेड़े (Sameer Wankhede) NCB यानी नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो में बतौर जनरल डायरेक्टर के पद पर थे। उन पर आरोप था कि उन्होंने और चार अन्य आरोपियों ने शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान (Shahrukh Khan Son Aryan Khan) को, कार्डेलिया क्रूज केस में न फंसाने के लिए, 25 करोड़ रुपये रिश्वत के तौर पर मांगे थे। लेकिन डील 18 करोड़ रुपये में तय हुई थी। फिर मई, 2023 में वानखेड़े ने हाईकोर्ट का रुख किया था और इस केस को बंद करने और गिरफ्तारी से भी अंतरिम प्रोटेक्शन की मांग की थी।

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कोर्ट में समीर वानखेड़े के वकील की मांग

अब बुधवार 5 जुलाई 2023 को वानखेड़े (Sameer Wankhede) के वकील आबाद पोंडा, रिजवान मर्चेंट और स्नेहा सनप ने कोर्ट से याचिका में संशोधन की अनुमति मांगी। कहा कि प्रवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट की धारा 7,7ए और 8 से संबंधित अतिरिक्त आधारों को शामिल करने के लिए याचिका में संशोधन करेंगे। साथ ही जिस व्यक्ति ने सरकारी कर्मचारी को रिश्वत देने का प्रयास किया या पेशकश की, उस पर केस चलाया जाना चाहिए।

20 जुलाई को होगी सुनवाई

जस्टिस एएस गडकरी और एसजी डीगे की डिवीजन बेंच ने याचिका में संशोधन करने की इजाजत तो दी लेकिन साथ ही ये भी कहा कि वो अब और संशोधन की अनुमति नहीं देंगे। अब इस याचिका पर सुनवाई 20 जुलाई को होगी। तब तक CBI को इस संशोधित याचिका पर जवाब देना होगा। इतना ही नहीं, कोर्ट ने समीर वानखेड़े की अंतरिम सुरक्षा भी तब तक के लिए बढ़ा दी है।