Lok Adalat: हर ट्रैफिक चालान हो जाएगा माफ! 8 दिन में लगेगी लोक अदालत

Lok Adalat: 8 मार्च को दिल्ली में इस साल की पहली लोक अदालत लगने वाली है। आपको इस साल पहला मौका मिलने वाला है जिसमें आप अपने कितने भी भारी चालान को माफ या कम करा सकते हैं।

इस अदालत में पुराने से पुराना पेंडिंग चालान की सुनवाई कराई जा सकती है। लेकिन लोक अदालत में कोई भी चालान माफ कराने के लिए लिए एक प्रोसेस फॉलो करना होता है। यहां हम आपको बताएंगे कि लोक अदालत में चालान माफ कराने का क्या तरीका है और किन चालानों को आसानी से माफ कर दिया जाएगा।

ये चालान होंगे माफ

लोक अदालत में आपके नॉर्मल ट्रैफिक चालान माफ हो सकते हैं। अगर आपका चालान किसी ट्रैफिक नियम को तोड़ने पर कटा है तो आपके चालान की सुनवाई हो जाएगी। इसमें आपके चालान का जुर्माना या तो कम हो जाएगा या फिर उसे माफ कर दिया जाएगा। इसमें सीट बेल्ट, हेलमेट और रेड लाइट जंप करने पर कटा चालान शामिल है।

लेकिन एक बात का ध्यान रखें कि आपके जिस व्हीकल का चालान कटा है उस व्हीकल पर कोई एक्सीडेंट या क्रीमिनल केस नहीं चल रहा हो। अगर ऐसा कोई केस चल रहा है तो उसकी सुनवाई लोक अदालत में नहीं की जाती है। किसी एक्सीडेंट में शामिल कार के चालान की सुनवाई के लिए आपको कोर्ट की सीढ़ियां चढ़ना होगा।

कहां होगा चालान का फैसला?

अगर आप सोच रहे हैं कि किसी भी एरिया की लोक अदालत में जाकर चालान माफ करा सकते हैं तो ऐसी गलती ना करें। जिस जिले में आपका चालान कटा है उसका फैसला भी उसी जिले की लोक अदालत में होगा। आपको उसी जिले की लोक अदालत में जाना होगा। ये मौका गंवाने के बाद आपको या तो अगली लोक अदालत का इंतजार करना होगा। नहीं तो वर्चुअल कोर्ट में निपटारा करवाना होगा।

ये डॉक्यूमेंट हैं जरूरी

लोक अदालत लगने के कुछ दिन पहले रजिस्ट्रेशन करना जरूरी है। लोक अदालत में जाने से पहले अपॉइंटमेंट लेटर और टोकन नंबर जरूर निकाल लें। लोक अदालत में व्हीकल डॉक्यूमेंट, ड्राइविंग लाइसेंस, ID प्रूफ, पिछले और लेटेस्ट चालान की कॉपी, व्हीकल इंश्योरेंस पेपर साथ लेकर जाएं।

सचिन कुमार गौतम, Newzbulletin.in में बतौर न्यूज एडिटर काम कर रहे हैं। मूल रूप से दिल्ली-NCR से ताल्लुक रखते हैं। डिजिटल पत्रकारिता में उन्हें 8 साल से अधिक का अनुभव है। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में भी काम किया है। किताबों और ऐतिहासिक चीजों में दिलचस्पी है। लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए आप सचिन गौतम को उनके सोशल मीडिया हैंडल पर फॉलो कर सकते हैं।