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Duplicate Driving License: गुम हो गया है ड्राइविंग लाइसेंस तो ना लें टेंशन, घर बैठे मिनटों में बनवाएं नया DL

Duplicate Driving License: सड़क पर यदि आप वाहन चलाते हैं, तो ड्राइविंग लाइसेंस की अहमियत को आप अच्छी तरह जानते होंगे. किसी भी गाड़ी को चलाने के लिए ड्राइविंग लाइसेंस अनिवार्य है.

ड्राइविंग लाइसेंस ना होने पर आपका मोटा चालान भी कट सकता है. ऐसे में अगर आपका Driving License खो गया है तो चिंता करने की जरूरत नहीं है. आज हम आपको कुछ आसान स्टेप्स बता रहे हैं, जिन्हें फॉलो कर आप घर बैठे Duplicate Driving License अप्लाई कर सकते हैं.

किन परिस्थितयों में मिलेगका Duplicate Driving License?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के मुताबिक, आप कुछ परिस्थ्तियों में डुप्लीकेट ड्राइविंग लाइसेंस के लिए अप्लाई कर सकते हैं. अगर आपका डीएल खो गया हो या फिर नष्ट हो गया हो. या फिर ड्राइविंग लाइसेंस फट/टूट जाए या फिर डीएल पर मौजूद डीटेल मिटने लग जाए. या फिर डीएल पर लगी तस्वीर को रिप्लेस करने की जरूरत हो, इन परिस्थितयों में आप डीएल बदलवा सकते हैं.

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कैसे ऐसे करें Duplicate Driving License के लिए अप्लाई

  • सबसे पहले केंद्रीय परिवहन मंत्रालय की वेबसाइट https://parivahan.gov.in/parivahan पर जाएं.
  • यहां आपको ऑनलाइन सर्विस वाले सेक्शन में जाकर ड्राइविंग लाइसेंस रीलेटेड सर्विस का ऑप्शन मिलेगा.
  • इसपर क्लिक करने के बाद अपने राज्य और संबंधित अथॉरिटी को चुने.
  • यहां आपको अप्लाई फॉर डुप्लीकेट डीएल पर क्लिक करना है. यहां दिए गए सभी निर्देशों को ध्यान से जरूर पढ़ें.
  • इसके बाद अपना DL Number, डेट ऑफ बर्थ, कैप्चा कोड डालने के बाद Get DL डीटेल्स पर क्लिक करें.
  • लाइसेंस डीटेल्स को वेरिफाई करने के बाद मोबाइल और आधार नंबर डालकर कंटीन्यू करें.
  • इसके बाद आपको सर्विसेज की लिस्ट में Issue of Duplicate Driving License को चुनने के बाद आगे बढ़ना है.
  • अब एक नया पेज ओपन होगा, यहां आपको डुप्लीकेट लाइसेंस के लिए आप क्यों अप्लाई कर रहे हैं इसका कारण बताना होगा.
  • अंत में सबमिट बटन दबाने के बाद आपको acknowledgment slip मिल जाएगी जिसे आप सेव करके रख सकते हैं.
  • जैसे ही आप डुप्लीकेट ड्राइविंग लाइसेंस के लिए ऑनलाइन पैमेंट कर देंगे आपकी एप्लिकेशन RTO के पास सेंड हो जाएगी.

इन दस्तावेजों की पड़ेगी जरूरत

Duplicate Driving License अप्लाई करने के लिए आपको फॉर्म 2 एप्लिकेशन, ऑरिजनल डीएल (अगर उपलब्ध हो), गुम होने की स्थित में ड्राइविंग लाइसेंस की अटेस्टेड फोटोकॉपी और फीस का भुगतान करना होगा.