भारतीय रेलवे अपने यात्रियों की सुविधाओं के लिए समय समय पर अपने नियमों में बदलाव करता रहता हैं। इस बार भी भारतीय रेलवे ने अपने यात्रियों के हित में कुछ बदलाव किए हैं। अब भारतीय रेलवे ने रेल से यात्रा करने वाले लोगों के लिए एक खास सूचना जारी की है।
रेलवे ने पर्यटकों के लिए आधिकारिक अधिसूचना जारी कर पर्यटकों की सुविधा और सुरक्षा के लिए सख्त रुख अपनाया है।रेलवे ने इसकी जानकारी सोशल मीडिया पर दी है। रेलवे ने ट्वीट किया है कि किसी यात्री के लिए ट्रेन में यात्रा के दौरान आग लगाने वाली सामग्री नहीं ले जाना और किसी को भी इसे ले जाने की अनुमति नहीं देना हैं, ऐसा करना एक दंडनीय अपराध है।
यदि कोई यात्री ऐसा करते पकड़ा जाता है तो उसे कानूनी कार्रवाई के साथ-साथ कारावास का सामना करना पड़ सकता है। पश्चिम मध्य रेलवे ने कहा कि ट्रेन में आग फैलाना या ज्वलनशील सामान ले जाना रेलवे अधिनियम, 1989 की धारा 164 के तहत दंडनीय अपराध है, जिसके लिए गिरफ्तार आरोपी को 3 साल तक की कैद या एक हजार रुपये तक के जुर्माने की सजा हो सकती है या फिर दोनों लगाए जा सकते हैं।
रेलवे की ओर से जारी आदेश के मुताबिक यात्री अब केरोसिन, सूखी घास, चूल्हा, पेट्रोल, गैस सिलेंडर, माचिस, पटाखे या ट्रेन के डिब्बे में आग फैलाने वाली कोई भी चीज नहीं ले जा सकता। पर्यटकों के सफर को सुरक्षित बनाने के लिए रेलवे ने यह कठोर कदम उठाया है।