Placeholder canvas

मुरादाबाद का बिजली चोर विधायक, MPMLA Court ने सुनाई 7 साल की सज़ा

MPMLA Court ने पूर्व SP MLA and Minister Haji Ikram Qureshi को सात साल की सजा सुनाई है। उन पर थाना गलशहीद में दर्ज धोखाधड़ी और जालसाजी का मामले दर्ज किया गया था। कुरैशी पर power theft और fake bill receipt बनाने का आरोप है। Haji Ikram Qureshi को न्यायिक अभिरक्षा में लिया गया है। उनके साथ मुकदमे में सह आरोपी बनाए गए electricity department के SSO Ram Avtar Sharma को सबूतों के अभाव में बरी कर दिया गया।

उन पर लगे आरोपों में कहा गया था कि विधानसभा देहात के MLA and Minister Haji Ikram Qureshi के ऊपर बिजली का 6 लाख 88 हजार रुपये का बिल बकाया था। इसे जमा न करके इकराम कुरैशी और बिजली विभाग के एसएसओ राम अवतार शर्मा ने मिलकर नकली रसीद बना ली। इसे गबन और धोखाधड़ी मानते हुए उन पर आरोप लगाए गए थे।लेकिन विभागीय जांच में पाया गया कि रसीद पर पाए राम अवतार शर्मा के साइन भी नकली हैं। इसलिए शर्मा को अदालत ने बरी कर दिया।

सपा छोड़ कांग्रेस में आए थे
समाजवादी पार्टी के मजबूत स्तंभ माने जाने वाले हाजी इकराम कुरैशी ने जनवरी 2022 में सपा से किनारा कर लिया था। मुरादाबाद देहात विधान सभा क्षेत्र से विधायक हाजी इकराम कुरैशी टिकट काटने और अपने विरोधी नासिर कुरैशी को दिए जाने से नाराज थे। इसके बाद हरी इकराम कुरैशी ने कांग्रेस का हाथ थाम लिया।

22 साल पुराना था मामला
यह पूरा मामला 22 साल पुराना था। गलशहीद थाने में 2 जून 2000 को केस दर्ज कराया गया था। इसमें कहा गया था कि हाजी इकराम कुरैशी पर बिजली का करीब 6 लाख 88 हजार रुपये का बिल था। इकराम कुरैशी पर बिजली विभाग के एसएसओ राम अवतार शर्मा के साथ मिलीभगत करे नकली रसीद बनाने का आरोप लगाया गया, जबकि यह रकम जमा ही नहीं की गई। बाद में पता चला कि रसीद पर राम अवतार शर्मा के हस्‍ताक्षर भी नकली थे।

Special Public Prosecutor Mohanlal Vishnoi ने बताया कि बुधवार को इस मुकदमे में अदालत ने फैसला सुनाया। इसमें राम अवतार शर्मा को सबूतों के अभाव में दोष मुक्त कर दिया गया। अदालत ने पूर्व विधायक हाजी इकराम कुरैशी को धोखाधड़ी और गबन के मामले में दोषी करार देते हुए सात साल की सजा और आठ हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। अदालत के आदेश पर इकराम कुरैशी को कड़ी सुरक्षा में जेल भेज दिया गया।

इन धाराओं में सुनाई गई सजा
हाजी इकराम कुरैशी को एसीजेएम – 4 स्मिता गोस्वामी की कोर्ट ने अलग-अलग धाराओं में अलग-अलग सजा और जुर्माने से दंडित किया है। सभी सजाएं एक साथ चलेंगी और पहले इन मामलों में जेल में काटी गई अवधि को सजा में एडजस्‍ट कर लिया जाएगा।

1. आईपीसी की धारा 420 में हाजी इकराम कुरैशी को 5 साल के कारावास और 2 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई गई है। जुर्माना अदा नहीं करने पर उन्हें 15 दिन का अतिरिक्त कारावास काटना होगा।

2. आईपीसी की धारा 467 में हाजी इकराम कुरैशी को अदालत ने 7 साल के कारावास और 2 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है। इसमें भी जुर्माना नहीं भरने पर 15 दिन की अतिरिक्त जेल काटनी होगी।

3. आईपीसी की धारा 468 में कोर्ट ने हाजी इकराम कुरैशी को 5 वर्ष की कैद और 2000 रुपये जुर्माने से दंडित किया है। जुर्माना नहीं देने पर 15 दिन और जेल में गुजारने होंगे।

4. आईपीसी की धारा 471 में कोर्ट ने हाजी इकराम कुरैशी को 2 वर्ष की कैद और 2000 रुपये अर्थदंड से दंडित किया है। जुर्माना नहीं देने पर यहां भी 15 दिन की जेल ज्यादा काटनी होगी।