Arvind Kejriwal Bail: जमानत के बाद भी कम नहीं हुई केजरीवाल की मुश्किल, सुप्रीम कोर्ट का फैसला सुन AAP परेशान

Arvind Kejriwal Bail: दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को भले ही शुक्रवार के दिन सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल गई. लेकिन उनकी मुश्किलें अभी भी कम नहीं हुई है. दरअसल, सुप्रीम कोर्ट ने उत्पाद शुल्क नीति घोटाले से जुड़े मामले में केजरीवाल को जमानत दी है. न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति उज्ज्वल भुइयां की पीठ ने केजरीवाल को 10 लाख रुपये के बेल बांड और दो जमानतदारों पर राहत दी.

सुप्रीम कोर्ट ने इसके साथ ही केजरीवाल को मामले के गुण-दोष पर कोई सार्वजनिक टिप्पणी नहीं करने का निर्देश दिया. सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल की जमानत याचिका पर कहा कि जांच के उद्देश्य से किसी ऐसे व्यक्ति को गिरफ्तार करने में कोई बाधा प्रतीत नहीं होती, जो पहले से ही किसी अन्य मामले में हिरासत में हो.

सुप्रीम कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को निर्देश दिया कि वह मामले के बारे में सार्वजनिक रूप से कोई टिप्पणी न करें. कोर्ट द्वारा केजरीवाल को जमानत दिए जाने के बाद आप नेता मनीष सिसोदिया ने कहा कि झूठ, साजिशों के खिलाफ लड़ाई में एक बार फिर सच की जीत हुई है.

Arvind Kejriwal Bail: कोर्ट ने जमानत देते हुए क्या कहा?

  • सीबीआई को पिंजरे में बंद तोता होने की धारणा को दूर करना चाहिए और यह दिखाना चाहिए कि वह एक पिंजरे में बंद तोता है.
  • अरविंद केजरीवाल की सीबीआई गिरफ्तारी केवल ईडी मामले में जमानत को विफल करने के लिए थी.
  • सीबीआई द्वारा गिरफ्तारी जवाब देने से ज्यादा सवाल खड़े करती है. सीबीआई को उन्हें गिरफ्तार करने की जरूरत महसूस नहीं हुई, हालांकि मार्च 2023 में उनसे पूछताछ की गई थी और ऐसा ईडी की गिरफ्तारी पर रोक लगने के बाद ही हुआ था.
  • सीबीआई सक्रिय हो गई और जेजरीवाल की हिरासत की मांग की और इस तरह 22 महीने से अधिक समय तक गिरफ्तारी की जरूरत नहीं पड़ी.
  • सीबीआई द्वारा इस तरह की कार्रवाई गिरफ्तारी के समय पर गंभीर सवाल उठाती है और सीबीआई द्वारा इस तरह की गिरफ्तारी केवल ईडी मामले में दी गई जमानत को विफल करने के लिए थी.
  • इस तरह की दलील को स्वीकार नहीं किया जा सकता है और जब केजरीवाल को ईडी मामले में जमानत मिल गई है. इस मामले में आगे हिरासत में रखना पूरी तरह से अक्षम्य है.
  • अदालत ने केजरीवाल को निर्देश दिया कि वह मामले के बारे में कोई भी सार्वजनिक टिप्पणी न करें और छूट न मिलने तक निचली अदालत में सभी सुनवाई के दौरान उपस्थित रहें.
  • न्यायमूर्ति भुइयां ने यह भी कहा कि उन्हें केजरीवाल पर प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) मामले में लगाई गई शर्तों पर गंभीर आपत्ति है, जो उन्हें सीएम कार्यालय में प्रवेश करने से रोकती है.
  • मुकदमे की प्रक्रिया या गिरफ्तारी की ओर ले जाने वाले कदम उत्पीड़न नहीं बनने चाहिए. इस प्रकार सीबीआई की गिरफ्तारी अनुचित है और इसलिए अपीलकर्ता (केजरीवाल) को तुरंत रिहा किया जाना चाहिए.
  • जब केजरीवाल ईडी मामले में जमानत पर हैं तो उन्हें जेल में रखना न्याय का मजाक होगा.
  • गिरफ्तारी की शक्ति का प्रयोग संयमित ढंग से किया जाना चाहिए, कानून का उपयोग लक्षित उत्पीड़न के लिए नहीं किया जा सकता है.

Arvind Kejriwal Bail: जमानत की शर्तें

  1. वह मुख्यमंत्री कार्यालय और दिल्ली सचिवालय नहीं जाएंगे.
  2. वह अपनी ओर से दिए गए इस कथन से बाध्य हैं कि वह सरकारी फाइलों पर तब तक हस्ताक्षर नहीं करेंगे जब तक कि ऐसा करना आवश्यक न हो. दिल्ली के उपराज्यपाल की मंजूरी/अनुमोदन प्राप्त करने के लिए आवश्यक हो.
  3. वह वर्तमान मामले में अपनी भूमिका के संबंध में कोई सार्वजनिक टिप्पणी नहीं करेंगे.
  4. वह किसी भी गवाह से बातचीत नहीं करेंगे और/या मामले से जुड़ी किसी भी आधिकारिक फाइल तक पहुंच नहीं रखेंगे.

रोहित सकलानी न्यूज़ बुलेटिन (newzbulletin.in) के फाउंडर हैं और मार्च 2024 से इस वेबसाइट के जरिए हिंदी समाचार आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं. वे पिछले 8 साल से मीडिया इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं, जिसमें कंटेंट राइटिंग, रिपोर्टिंग और विभिन्न प्रकार की टेक्नोलॉजी का उपयोग शामिल है. टेक्नोलॉजी में उनकी गहरी समझ उन्हें कंटेंट राइटिंग और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर एक एक्सपर्ट बनाती है.