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Damaged Currency Exchange: बिना कमीशन कोई भी बदल सकता है पास रखे कटे-फटे पुराने नोट, बस करना होगा ये छोटा सा काम

Damaged Currency Exchange: पर्स में रखे-रखे कई बार नोट कट-फट जाते हैं. ऐसे में आम आदमी इन्हें चलाने के लिए या तो सेलो टेप का इस्तेमाल करता है या फिर इन्हें किसी दुकान में चलाने की कोशिश की जाती है. हालांकि, आप बिना किसी टेंशन के इन नोटों को बदलवा सकता हैं.

सबसे खास बात यह है कि ऐसे कटे-फटे नोटों को बदलवाने के लिए आपको कोई भी कमीशन देने की जरूरत नहीं और आपको नोट की पूरी वैल्यू भी मिलेगी. आप इन नोटों को बैंक में जाकर आसानी से बदल सकते हैं. तो चलिए जानते हैं क्या है नोट बदलवाने की लीगल प्रक्रिया.

Damaged Currency Exchange: नोट बदलवाने की यह है शर्तें

आपके पास जो भी कटा फटा नोट है आप उसे बैंक में जाकर बदलवा सकते हैं, लेकिन आरबीआई ने इसके लिए कुछ नियम बना रखे हैं. RBI के मुताबिक, नोट बदलवाने के लिए आपको निम्नलिखित शर्तों को पूरा करना होगा.

  • नोट पर आरबीआई गवर्नर का सिग्नेचर, महात्मा गांधी का वाटरमार्क और सीरियल नंबर एकदम साफ साफ दिखना चाहिए.
  • 5, 10, 20 या 50 के फटे हुए नोट हैं, तो उसका कम से कम आधा हिस्सा आपके पास होना चाहिए
  • यदि किसी नोट के 20 या उससे ज्यादा टुकड़े किए जा सकते हैं और उसकी कीमत 500 या 2000 है, तो नोट बदलने के लिए कुछ शुल्क जमा करनी होगी.
  • अगर आपके पास ऐसा नोट है, जो क्षतिग्रस्त हो गया है, लेकिन उसके सारे सिक्योरिटी स्टैंडर्ड सुरक्षित हैं, तो उसे आप बैंक में बदलवा सकते हैं

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Damaged Currency Exchange: टुकड़े-टुकड़े हो चुके नोट को लेकर है ये नियम

यदि आपके पास ऐसा नोट है जिसके कई टुकड़े हो चुके हैं, तो परेशान होने की जरूरत नहीं. यदि बैंक उस नोट को नहीं बदलता तो आपको वह नोट डायरेक्ट पोस्ट के जरिए रिजर्व बैंक की ब्रांच में भेजना होगा. इसके साथ आपको अपना बैंक अकाउंट नंबर और IFSC code देना होगा ताकि नोट की धनराशि आपके अकाउंट में भेजी जा सके.

Damaged Currency Exchange: नहीं बदले जाएंगे ये नोट

Damaged Currency Exchange नियम के अनुसार, यदि नोट को बहुत ही छोटे-छोटे टुकड़े में फाड़ा जा चुका है या उसे जलाया जा चुका है तो उसे बैंक में नहीं बदला जा सकता है. हालांकि ऐसे नोट को बदलने के लिए डायरेक्ट आरबीआई से संपर्क करना होगा.

नोट पर अगर किसी तरह का स्लोगन/नारा या पॉलिटिकल संदेश लिखा है तो उसे भी बैंक में नहीं बदला जा सकता है. इसके अलावा अगर बैंक अधिकारी को लगता है कि नोट जानबूझकर फाड़ा या काटा गया है तो ऐसी स्थिति में बैंक नोट बदलने से मना कर सकता है.

आप यहां क्लिक कर RBI की आधिकारिक Damaged Currency Exchange Policy पढ़ सकते हैं.