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Car Loan Rules: अगर लोन पर खरीदी कार हो जाए चोरी, क्या भी तब भी देनी होगी पूरी EMI? जानिए बड़े काम की जानकारी

Car Loan Rules: आमतौर पर भारत में कोई भी मिडिल क्लास फैमिली जब भी कार खरीदती है तो उसका एक सीमित बजट होता है. ऐसे में शोरूम में डाउनपेमेंट करने के बाद लोग मासिक किस्त बंधवा लेते हैं. कार लोन (Car Loan Rules) की इस सुविधा से मिडिल क्लास आदमी को यह सहूलियत मिल जाती है कि उसे बाकी के पैसे चुकाने के लिए कुछ साल का समय मिल जाता है.

अब जिसका जितना बजट उतनी महंगी कार ग्राहक अपनी पसंद से खरीदता है. लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि लोन पर ली गई कार अगर चोरी हो जाए, तो क्या होगा? क्या आपको उस कार की ईएमआई चुकानी होगी? अगर नहीं, तो ऐसा क्यों? चलिए आज आपके इन सभी सवालों का जवाब हम इस आर्टिकल में देते हैं.

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Car Loan Rules: क्या भरनी होगी ईएमआई?

नियमों की बात करें तो कार चोरी होने के बाद भी आपको ईएमआई चुकानी होगी. दरअसल, कार खरीदने के लिए बैंक आपको पैसे उधार देता है. इसलिए, यह बैंक की जिम्मेदारी नहीं है कि आपकी कार चोरी हुई है या नहीं. यहां तक कि अगर आपकी कार चोरी हो जाती है, तब भी आपको पूरा कर्ज चुकाना होता है. लेकिन इस स्थिति में आप बैंक के कर्जे से राहत पा सकते हैं.

Car Loan Rules: ये तरीका काम करेगा

बैंक लोन से राहत पाने के लिए अगर आपके पास कार इंश्योरेंस है तो यह आपके बहुत काम आएगा. अगर आपकी कार चोरी हो जाती है और आपकी इंश्योरेंस पॉलिसी में चोरी शामिल है, तो आप चोरी के लिए दावा कर सकते हैं.

ऐसे में बीमा कंपनी कार की आईडीवी (इंश्योर्ड डिक्लेयर्ड वैल्यू) के आधार पर भुगतान करेगी. अगर आपकी कार लोन पर ली गई है तो यह पैसा बैंक को दिया जाएगा. अगर कर्ज चुकाने के बाद भी क्लेम का पैसा बचा है तो वह आपको मिल जाएगा.

Car Loan Rules: कैसे पता करें कि कार लोन पर है या नहीं?

यह आसानी से पता लगाया जा सकता है कि कार लोन पर है या नहीं. अगर आप कार पर लोन लेते हैं तो उसकी आरसी पर लोन देने वाले बैंक का नाम लिखा होता है. लेकिन अगर कार पर आपका लोन पूरा हो गया है, तो आपको नई आरसी इश्यू की जाएगी, जिसपर आपका नाम लिखा होगा.