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अगर आप ड्राइविंग लाइसेंस (Driving License) बनवाने या रिन्यू कराने का प्‍लान कर रहे हैं तो हम आपके लिए कुछ जरूरी बातें बता रहे हैं। दरअसल, केंद्र सरकार की तरफ से ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के नियमों में कुछ बदलाव किए हैं। सरकार द्वारा बनाए गए नए नियमों से नागरिकों को फायदा मिलने वाला है।

अब आपको ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिस यानी कि RTO जाने की कोई जरूरत नहीं होगी। सरकार की तरफ से ड्राइविंग लाइसेंस के बनाए गए नए नियम पहले के मुकाबले काफी आसान हो गए हैं

ऐसे बनेगा ड्राइविंग लाइसेंस

ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए आरटीओ में टेस्ट देने का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। आप ड्राइविंग लाइसेंस के लिए किसी भी मान्यता प्राप्त ड्राइविंग ट्रेनिंग स्कूल में पंजीकरण करवा सकते हैं। उसके बाद वहां से ट्रेनिंग लेने पर वहीं से टेस्ट पास किया जा सकता है। वहीं, जो नागरिक टेस्ट पास करेंगे तो उन्हें स्‍कूल एक सर्टिफिकेट भी जारी करेगा। उस सर्टिफिकेट द्वारा नागरिकों का ड्राइविंग लाइसेंस बन जाएगा।

ड्राइविंग लाइसेंस के लिए मंत्रालय की ओर से कोर्स तैयार किया गया है। इस कोर्स को थ्योरी और प्रैक्टिकल में विभाजित किया गया है। लाइट मोटर व्हीकल (LMV) के लिए कोर्स की अवधि 4 सप्ताह की है जो कि 29 घंटे चलेगा। वहीं प्रैक्टिकल के लिए सड़कों, हाइवे, शहर की सड़क, गांव के रास्‍ते, रिवर्सिंग और पार्किंग आदि के ल‍िए 21 घंटे का समय मिलेगा। वहीं बाकी के 8 घंटे आपको थ्योरी की जानकारी दी जाएगी।


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