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Tinted Glass rules: कार में काले शीशे होने पर भी अब पुलिस नहीं काटेगी चालान! बस जान ले ये निमय

Tinted Glass rules: कार के शीशे काले कराना गैरकानूनी है, ये तो आप सभी जानते हैं. लेकिन फिर भी कई लोग अपना रुतबा दिखाने के लिए मनमाने ढंग से अपनी गाड़ियों के शीशे काले करवा लेते हैं. खासकर युवा अपनी गाड़ियों में काले शीशे को स्टेटस सिंबल और स्वैग से जोड़ते हैं.

लेकिन अगर आप फिर भी अपनी कार के शीशे काले करवाना चाहते हैं, तो आपके लिए बस एक नियम (Tinted Glass rules) जानना जरूरी है. अगर आपने इस नियम का पालन कर लिया तो कोई भी पुलिसवाला आपका चालान नहीं काट सकेगा.

Tinted Glass rules: क्या है नियम

मोटर वाहन अधिनियम के तहत कार के शीशों पर जीरो विजिबिलिटी की ब्लैक फिल्म लगवाना पूरी तरह ट्रैफिक नियमों (Tinted Glass rules) के उल्लंघन के दायरे में आता है. ऐसा करने पर ट्रैफिक पुलिस मोटा चालान काट सकती है.

नियम कहता है कि कार के शीशों को पूरी तरह से ब्लैक (काला) नहीं करना है. हालांकि, कुछ हद तक आप इसे ब्लैक करा सकते हैं. सुप्रीम कोर्ट ने मई 2012 में कारों के टिंटेड ग्लास (Black Glass) को लेकर फैसला सुनाया था.

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Tinted Glass rules: सुप्रीम कोर्ट का है आदेश

कोर्ट के आदेश के अनुसार, कारों के आगे और पीछे के शीशे की विजिबिलिटी कम से कम 70 फीसदी रहे. यानी, कार के आगे और पीछे वाले शीशे से कम से कम 70 फीसदी लाइट कार के अंदर आती रहनी चाहिए.

वहीं, साइड ग्लास की विजिबिलिटी कम से कम 50 फीसदी हो. यानी, इनसे 50 प्रतिशत लाइट कार के अंदर आती रहनी चाहिए. अगर आप इस नियम का पालन करते है तो ट्रैफिक पुलिस आपका चालान नहीं काटेगी.

इससे ज्यादा टिंटेड ग्लास है तो पुलिस को चालान काटने का अधिकार है. ऐसे में अगर आप अपनी कार के शीशे ब्लैक कराएं तो ध्यान रखें कि कार के साइड वाले शीशों पर 50 प्रतिशत विजिबिलिटी वाली ब्लैक फिल्म, जबकि फ्रंट और रियर ग्लास पर 70 फीसदी विजिबिलिटी वाली ब्लैक फिल्म ही चढ़वाएं.