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नए ट्रैफिक नियम के अनुसार अब आपका हॉर्न बजाने पर 12000 रुपए का चालान कट सकता है। ऐसा कैसे हो सकता है आज हम आपको इसकी जानकारी देंगे। दरअसल मोटर व्हीकल एक्ट नियम 39/192 के अनुसार मोटरसाइकिल, कार या अन्य किसी भी तरह के वाहन चलाने के दौरान अगर आप प्रेशर हॉर्न बजाने पर आपका 10000 हजार रुपए का चालान कट सकता है।

इसके साथ ही अगर आप साइलेंस जोन में हॉर्न बजाते है तो नियम 194F के अनुसार आपका 2000 रुपए का चालान भुगतना पड़ सकता है। हमारा मकसद आपको ट्रैफिक नियमों को लेकर जानकारी देते हुए जागरूक करना है। ताकि सड़क हादसों को भी रोका जा सके।

अब हेलमेट पहने होने पर भी कटेगा 2000 का चालान

मोटर व्हीकल एक्ट के अनुसार मोटरसाइकिल, स्कूटर चलाते हुए अगर आपको हेलमेट की स्ट्रिप नही बंधी है तो नियम 194D MVA के अनुसार आपका 1000 रुपए का चालान और अगर आपने दोषपूर्ण हेलमेट (बिना बीआईएस वाला) पहना है तो 194D MVA के अनुसार आपका 1000 रुपए का चालान कट सकता है। ऐसे में हेलमेट पहने होने के बावजूद नए नियमों का पालन ना करने के कारण आपको 2000 रुपए का चालान भुगतना पड़ सकता है

चालान कटा या नहीं, उसे पता करने का तरीका

https://echallan.parivahan.gov.in वेबसाइट पर जाएं। चेक चालान स्टेटस का विकल्प चुनें। आपको चालान नंबर, वाहन नंबर और ड्राइविंग लाइसेंस नंबर (DL) का ऑप्शन मिलेगा। वाहन नंबर का ऑप्शन चुनें। मांगी गई जरूरी जानकारी भरें और ‘Get Detail’ पर क्लिक कर दें। अब चालान का स्टेटस सामने आ जाएगा।

ट्रैफिक चालान ऑनलाइन भरने का तरीका

https://echallan.parivahan.gov.in/ पर जाएं। चालान से जुड़ी जरूरी जानकारी और कैप्चा भरें और गैट डिटेल पर क्लिक करें। नया पेज खुलेगा, जिसपर चालान की जानकारी होगी। जिस चालान का भुगतान करना है, उसे तलाशें। चालान के साथ ही ऑनलाइन भुगतान का विकल्प दिखेगा, उस पर क्लिक करें। भुगतान से जुड़ी जानकारी भरें। भुगतान को कंफर्म करें। अब आपका ऑनलाइन चालान भरा गया।


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