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दिल्ली की कड़कड़डूमा कोर्ट ने दंगों के मामले में आम आदमी पार्टी के पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन (Tahir Hussain) और 5 बाकी लोगों के खिलाफ दंगा भड़काने और आपराधिक साजिश के मामले में आरोप तय किए हैं. एडिशनल जज वीरेंद्र भट्ट ने अपने आदेश में कहा कि ताहिर हुसैन सिर्फ दंगो की साजिश में शामिल नहीं था, बल्कि दंगों में उसने खुद भाग भी लिया था.

वो एक समुदाय विशेष के लोगों को दूसरे धर्म के लोगो को सबक सिखाने के लिए भड़का रहा था. इसलिए उसके और बाकी आरोपियों के खिलाफ आपराधिक साजिश के अलावा दंगा फसाद और आगजनी के आरोप भी तय किए जाते हैं.

ताहिर के घर से फेंके गए पत्थर, पेट्रोल बम


मामला खजूरी खास इलाके में एक गोदाम में तोड़फोड़, आगजनी और लूट की घटना से जुड़ा है. पुलिस का कहना है कि जिस जगह पर ये घटना हुई, वो ताहिर हुसैन के घर से 50-60 मीटर की दूरी पर है. जांच में सामने आया कि ताहिर हुसैन के घर का इस्तेमाल दंगाइयों ने पत्थर, पेट्रोल और एसिड बम फेंकने में किया और ऐसा करने वालों में खुद ताहिर हुसैन शामिल था. वो अपने घर और चांद बाग पुलिया के पास मौजूद मस्जिद दोनों जगह से भीड़ का नेतृत्व कर रहा था.

ताहिर हुसैन ने हिंदुओं के खिलाफ लोगों को भड़काया

पुलिस के मुताबिक ताहिर हुसैन ने मुस्लिम समुदाय के लोगों को हिंदुओं के खिलाफ भड़काया ताकि दंगों को सांप्रदायिक रंग देकर दोनों समुदायों के बीच वैमनस्य को बढ़ाया जा सके. ताहिर हुसैन के उकसावे पर मुस्लिम समुदाय के लोग हिंसक हो गए और उन्होंने हिंदुओं पर पत्थर, ईंट, पेट्रोल पंप फेंकने शुरू कर दिए. यही नहीं हिंदुओं के घरों और दुकानों को भी आग के हवाले करना शुरू हो गया.

पूरी तैयारी से दिया गया साजिश को अंजाम

पुलिस का कहना था कि सभी आरोपियों ने मिलकर हिंदुओं की, उनकी प्रोपर्टी को नुकसान पहुंचाने की साजिश रची. इसके लिए ताहिर हुसैन के घर का इस्तेमाल हुआ और इस साजिश को पूरी तैयारी के साथ अंजाम दिया गया.


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