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Uttar Pradesh की योगी Aadityanath Government ने Petrol Pump खोलने को लेकर बड़ा कदम उठाया है. इससे UP में Petrol और Diesel Pump खोलना पहले से भी आसान हो गया है. दरअसल, Yogi Government ने Petrol Pump खोलने की शर्तों को आसान बनाने के साथ ही रखी जाने वाली guarantee को भी घटा दिया है. खास बात है कि इसे जल्द ही लागू किया जाएगा. इसके लिए UP Cabinet से इन Rules और Conditions को Green Signal मिल गई है.

25 November को यूपी कैबिनेट की हुई बैठक 

आपको बता दें कि Uttar Pradesh में Petrol और Diesel Pump की शर्तों को लेकर Friday को UP Cabinet की बैठक आयोजित की गई. जिसमें फ्यूल स्टेशन यानी Petrol Pump खोलने के नियमों को सरल बनाया गया. इसके लिए शर्तों को आसान बनाने वाले प्रस्ताव को Accept दी गई.

Fuel Station खोलना हुआ आसान 

दरअसल, नए प्रस्ताव को मंजूरी मिलते ही Fuel Station खोलना आसान हो गया है. अब शहरी इलाकों और पहाड़ी क्षेत्रों में हर 100 Meter पर खोले जा सकेंगे. इसके अलावा State Highway पर 300 Metre और main way पर 250 Meter खोले जाएंगे. वहीं, District
और ग्रामीण मार्ग पर महज 200 Metre की दूरी पर Second fuel Station खोला जा सकेगा.

ये हैं पुराने नियम

वहीं, अगर पुराने नियमों की बात करें तो, December साल 2019 से लागू नियम के तहत State Highway और मुख्य जिला मार्ग पर दूरी अधिक निर्धारित थी. पहले एक Petrol Pump से दूसरे Pump की दूरी 1000 मीटर निर्धारित की गई थी. इसके अलावा जिला मार्ग और ग्रामीण मार्गों पर फ्यूल स्टेशन के बीच की दूरी 600 मीटर निर्धारित की गई थी.

नए प्रस्ताव के तहत बैंक गारंटी को घटाया गया

आपको बता दें कि नए प्रस्ताव के तहत बैंक Guarantee को भी घटा दिया गया है. नए प्रस्ताव के मुताबिक fuel station खोलने के लिए महज 2.5 लाख बैंक गारंटी देनी होगी. जानकारी के मुताबिक पहले 20 लाख और 10 लाख रुपये की बैंक गारंटी देने का नियम था. इसके अलावा एनओसी मिलने के बाद शर्तों को न मानने पर लगने वाले जुर्माने को भी 2.5 लाख कर दिया गया है. वहीं, ऐसा होने पर पहले जुर्माना के तौर पर 20 Lakh और 10 lakh रुपये देने का प्रावधान था.


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