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Motor Vehicle New Rule: 1 अक्टूबर से वाहन चालकों को यह ‘कागज़’ रखना जरूरी

Motor Vehicle New Rule: दिल्ली में बारिश के बाद भी प्रदूषण का स्तर बढ़ रहा है. इसको रोकने के लिए दिल्ली-एनसीआर में अब ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान यानी GRAP को लागू होने वाला है. ऐसे में ये खास ख्याल रखा जाएगा कि वाहनों से निकलने वाले धुएं को रोका जा सके. अगर आपने अपनी गाड़ी का प्रदूषण जांच नहीं कराया है या आपके पास वैलिड पीयूसी नहीं है तो इसे हफ्ते भर में बनवा लें. वरना 1 अक्तूबर से आपको समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है.

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Motor Vehicle New Rule: काटे जाएंगे चालान

ट्रांसपोर्ट विभाग के ज्वाइंट कमिश्नर नवलेंद्र कुमार सिंह ने बताया कि वैध पीयूसी ना हो पर 10 हजार के चालान (Motor Vehicle New Rule) काटे जाएंगे. वहीं जिन्होंने लंबे समय से गाड़ी का पॉल्यूशन जांच नहीं करवाया है ऐसे 15 हजार लोगों को ट्रांसपोर्ट विभाग की ओर से नोटिस भेजा गया है. साथ ही इन लोगों को चेतावनी दी गई है कि अगर 15 दिनों के अंदर गाड़ी की पॉल्यूशन जांच नहीं करवाते हैं तो उनके 10 हजार रूपये के चालान काटे जाएंगे. टीमें रोजाना सड़कों पर प्रदूषण फैलाने वाली गाड़ियों की जांच कर रही है.

स्क्रैप के लिए भेजी जाएंगी पुरानी गाड़ियां

उन्होंने कहा कि जिन्होंने अपनी 10 साल पुरानी डीजल और 15 साल पुरानी पेट्रोल गाडियां अभी तक स्क्रैप नहीं करवाई हैं, उन्हे भी परेशानी उठानी पड़ सकती है. ट्रांसपोर्ट विभाग की टीमें ऐसी गाड़ियां को सड़क (Motor Vehicle New Rule) पर चलने नहीं देंगी. इतना ही नहीं अगर ऐसी गाड़ियां सार्वजनिक पार्किंग में खड़ी मिलती हैं तो उसे वहां से उठाकर स्क्रैप के लिए भेज दिया जाएगा. समय-समय पर ऐसी सरप्राईज चेकिंग की जाती रहेगी.

अब तक कितनी कार्रवाई हुई

ज्वाइंट कमिश्नर ने बताया कि इस साल 1 जनवरी से 20 सितंबर तक एनफोर्समेंट की टीमों ने 15,523 वाहनों का चालान (Motor Vehicle New Rule) काटा है. वहीं इस दौरान 5,596 पुरानी गाड़ियों को जब्त करके स्क्रैप के लिए भेज दिया गया है. इसके अलावा बिना ढके कंस्ट्रक्शन का सामान ले जा रही 50 गाड़ियों को भी जब्त किया गया है. मालूम हो कि मॉनसून की वापसी के बाद दिल्ली की हवा में प्रदूषण बढ़ने लगा है. हालांकि बारिश के बाद भी एयर क्वालिटी इंडेक्स 100 के पर बना हुआ है.