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फतेहपुर: रिश्ते को शर्मसार करने वाले मामा को उम्रकैद, एक साल की भांजी से किया था रेप

फतेहपुर: एक साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म करने के आरोपी मामा को पाक्सो कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। कोर्ट ने बच्ची के परिवार को अर्थदंड 25 हजार रुपये देने का आदेश किया है। फैसला पाक्सो कोर्ट के जज मोहम्मद अहमद खान ने सुनाया है।घटना औंग थाना क्षेत्र के एक गांव की है।

महिला 15 सितंबर 2019 को खेत पर काम करने गई थी। घर में छह साल की बेटी, एक साल का बेटी और 12 साल का देवर मौजूद था। मायके से दूर के रिश्ते में लगने वाला परिवारिक भाई राजा सिंह निवासी खजऊपुर थाना महाराजपुर कानपुर घर पहुंचा। बेटी और देवर को टॉफी, नमकीन लेने घर के बाहर भेज दिया।

उसके बाद छोटी बेटी के साथ दुष्कर्म किया। कुछ देर बाद बेटी और देवर घर आए। उन्होंने राजा को छोटी बेटी के शरीर में फैले खून को साफ करते देखा। उसके बाद राजा मौके से भाग निकला। वह घर पहुंची तो छोटी बेटी का रोता बिलखता पाया। उसकी हालत बिगड़ी देखकर बेटी और देवर से पूछताछ की।

जिसके बाद मायके राजा को खोजने गई, लेकिन राजा नहीं मिला। उसके बाद पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने 17 सितंबर को एफआईआर दर्ज की। विशेष लोक अभियोजक पाक्सो देवेश कुमार श्रीवास्तव और वकील धर्मेंद्र कुमार उत्तम ने कोर्ट के सामने साक्ष्य और गवाह प्रस्तुत किए है।