Diwali 2022
Diwali 2022

इस साल दिवाली (Diwali 2022) में पटाखा फोड़ना (Jail for Bursting Firecrackers) दिल्लीवासियों को काफी महंगा पड़ने पड़ने वाला है।

पर्यावरण मंत्री गोपाल राय (Gopal Rai) ने बुधवार को कहा कि दिल्ली में पटाखा फोड़ने (Jail for Bursting Firecrackers) पर 6 महीने तक की जेल और 200 रुपये का जुर्माना लगेगा।

इसी के साथ विस्फोटक अधिनियम के सेक्शन 9B के तहत, राजधानी में पटाखों का प्रोडक्शन, स्टोरेज और सेल पर 5,000 रुपये तक का जुर्माना और तीन साल की जेल की सजा हो सकती है। वहीं मुंबई में भी बिना लाइसेंस के पटाखों की बिक्री पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।

यह भी पढ़ें: नहीं थम रहा ‘कांतारा’ का तूफान, 20 दिन पार किया 170 करोड़ का आंकड़ा

दो साल से लग रहा है प्रतिबंध

राय ने बताया कि दिल्ली सरकार ने सितंबर में 1 जनवरी तक सभी प्रकार के पटाखों के प्रोडक्शन, सेल और इस्तेमाल पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया गया है। इसी अवधि में दिवाली (Diwali 2022) का त्योहार भी आता है। उन्होंने कहा कि पिछले 2 साल से यह किया जा रहा है। दिल्ली में 21 अक्टूबर से एक जन जागरूकता अभियान- ‘दीये जलाओ पटाखे नहीं’ शुरू किया जाएगा।

राय ने बताया कि दिल्ली सरकार शुक्रवार को कनॉट प्लेस के सेंट्रल पार्क में 51,000 दीये जलाएगी। इसी के साथ दिल्ली में पटाखों की खरीद और फोड़ने पर भारतीय दंड संहिता के तहत 200 रुपये का जुर्माना और छह महीने की जेल होगी।

यह भी पढ़ें: Kantara संडे को बनी देश की सबसे कमाऊ फिल्म, PS-1 को पीछे छोड़ कमाए इतने करोड़

टीमें करेंगी सख्त निगरानी

राय ने कहा कि दिल्ली में इस प्रतिबंध को लागू करने के लिए 408 टीमों का गठन किया गया है। वहीं दिल्ली पुलिस ने सहायक पुलिस आयुक्त के तहत 210 टीमों का गठन किया है, जबकि राजस्व विभाग ने 165 टीमों और दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति ने 33 टीमों का गठन किया है।

मुंबई में भी रहेगी सख्ती

मुंबई पुलिस ने भी बुधवार को बताया कि मुंबई में बिना अनुमति पटाखों की बिक्री पर रोक जिन पटाखों के पास लाइसेंस नहीं है, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।


Discover more from Newzbulletin

Subscribe to get the latest posts sent to your email.