समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान (Azam Khan) को रामपुर कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। भड़काऊ भाषण मामले (Azam Khan Hate Speech Case) में कोर्ट ने सपा नेता को दोषी करार दिया है। उन्हें तीन साल की सजा सुनाई गई है। आजम खान और 2 अन्य आरोपियों को 3 साल जेल की सजा और 2000 रुपये जुर्माना लगाया गया।
आजम खान (Azam Khan Hate Speech Case) को आज ही रामपुर कोर्ट ने आईपीसी की धारा 153-ए, 505-ए और 125 लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम के तहत दोषी करार दिया था।
विधायकी पर खतरा
सजा के एलान के बाद समाजवादी पार्टी के विधायक आजम खान (Azam Khan Hate Speech Case) की विधानसभा सदस्यता खतरे में पड़ गई है। हालांकि आजम खां के वकीलों की ओर से दो जमानती अदालत में दाखिल कर दिए गए हैं।जमानत की प्रकिया शुरू हो गई है। आजम खां से जब इस बारे में बात की गई तो उन्होंने कहा कि उन्हें अदालत का फैसला मंजूर है। वो बोले मैं बहुत कुछ छेल चुका हूं और फिर भी दो पैरों पर चल रहा हूं, देखते हैं आगे क्या होगा।
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कोर्ट परिसर के गेट, कलेक्ट्रेट के गेट के साथ-साथ बाहर सड़क पर भी पुलिस तैनात है। आपको बता दें कि आजम खान के खिलाफ 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान मिलक कोतवाली इलाके के खातानगरिया गांव में जनसभा को संबोधित किया था। आरोप है कि उन्होंने भड़काऊ भाषण दिया था जिससे दो वर्गों में नफरत फैल सकती थी। जिसका वीडियो वायरल हुआ था।
वीडियो अवलोकन टीम के प्रभारी अनिल कुमार चौहान की ओर से मामले की रिपोर्ट मिलक कोतवाली में दर्ज कराई गई थी। पुलिस ने विवेचना करते हुए चार्जशीट कोर्ट में दाखिल कर दी थी। मामले की सुनवाई एमपी-एमएलए (मजिस्ट्रेट ट्रायल) निशांत मान की कोर्ट चल रही है।
इस मामले में दोनों पक्षों की बहस 21 अक्तूबर को पूरी हो गई थी। दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद कोर्ट ने अगली सुनवाई के लिए 27 अक्तूबर की तिथि निर्धारित की थी। इससे पहले, आजम खान ने कोर्ट जाने से पहले कहा था कि फैसले के बाद कुछ कहूंगा। आजम खां कोर्ट में मौजूद हैं।
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क्या है पूरा मामला?
आजम खान ने साल 2019 में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के खिलाफ अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया था। इसी मामले में कोर्ट ने उन्हें दोषी करार दिया और सजा भी तय कर दी। आजम खान पर योगी आदित्यनाथ और तत्कालीन जिलाधिकारी आंजनेय कुमार सिंह के खिलाफ भड़काऊ भाषण देने का आरोप लगाया गया था।
आजम खान के खिलाफ जिन धाराओं में केस दर्ज है उसमें तीन साल तक की सजा का प्रावधान था। आजम खान पर अब राज्य विधानसभा की सदस्यता खोने का डर है। समाजवादी नेता पर भ्रष्टाचार और चोरी समेत करीब 90 मामले हैं। इस साल की शुरुआत में, उन्हें कथित धोखाधड़ी के मामले में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अंतरिम जमानत दी गई थी। जमीन हड़पने के एक मामले में वह करीब दो साल जेल में रहे।
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