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आप भी अपने बच्चे का बनवा सकते हैं पैन कार्ड, बेहद आसान है तरीका, बस चाहिए होंगे ये दस्तावेज

जब कोई 18 साल का हो जाता है तो वह पैन कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं क्योंकि इसी उम्र में उनका बैंक अकाउंट खुलता है. पैन कार्ड बनवाने की भी उम्र यही है. लेकिन क्या आप जानते हैं कि बच्चे का भी पैन कार्ड बनवाया जा सकता है. जी हां. उनकी ओर से माता-पिता अप्लाई कर सकते हैं.

आपको एप्लिकेशन सब्मिट करने के बाद रसीद नंबर भी मिलेगा, जिसके जरिए आप अपने बच्चे के पैन कार्ड की एप्लिकेशन को ट्रैक कर सकते हैं. सफलतापूर्वक वेरिफिकेशन के बाद पैन कार्ड आमतौर पर आपके मुहैया कराए गए अड्रेस पर 15 दिन बाद आ जाता है.

बच्चे के लिए पैन कार्ड कैसे अप्लाई करें?

National Securities Depositories Ltd की आधिकारिक वेबसाइट पर क्लिक करें.

इसके बाद जरूरी जानकारियां भरें.

बच्चों के लिए पैन कार्ड अप्लाई करने के लिए सही कैटेगरी को सिलेक्ट करें.

पैन कार्ड की 107 रुपये की रजिस्ट्रेशन फीस भरें और एप्लिकेशन फॉर्म को सब्मिट करें.

बच्चे के पैन कार्ड के लिए किन दस्तावेजों की पड़ेगी जरूरत

बच्चे के पैरेंट्स का पहचान और अड्रेस प्रूफ.

आवेदक का पहचान और पते का प्रमाण पत्र.

नाबालिग के अभिभावक पहचान के प्रमाण के रूप में आधार कार्ड, राशन कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस या वोटर आईडी जमा कर सकते हैं.

आधार कार्ड, डाकघर पासबुक, प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन डॉक्युमेंट या रेजिडेंस सर्टिफिकेट भी पते के प्रमाण के रूप में मान्य हैं.

क्यों जरूरी है पैन कार्ड?

बैंक अकाउंट, डीमैट अकाउंट खुलवाने, लोन लेने, प्रॉपर्टी खरीदने, बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करने या सरकार द्वारा ऑफर की गई किसी वित्तीय सुविधा के लिए पैन कार्ड जरूरी होता है. ये दस्तावेज वैध पहचान पत्र के रूप में मान्य होते हैं.

बता दें कि पैन कार्ड का फुल फॉर्म है-परमानेंट अकाउंट नंबर. पैन कार्ड को भारत का आयकर विभाग बनाता है. किसी भी शख्स का पूरे जीवन में एक ही बार पैन कार्ड बन सकता है. अगर खो जाए तो दोबारा पैन कार्ड बनवाया जा सकता है. अगर कोई शख्स चाहे तब भी उसे दो पैन कार्ड जारी नहीं किए जा सकते.