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छात्रों को इलेक्ट्रिक स्कूटर पर मिल रही 12,000 रुपए की सब्सिडी, बिना लाइसेंस के अब चलाओ स्कूटर

भारत में इलेक्ट्रिक वाहनों की बिक्री को बढ़ावा देने के लिए केंद्र और राज्य सरकारों के स्तर कई तरह योजनाएं चलाई जा रही हैं। इलेक्ट्रिक वाहनों के निर्माण और बिक्री को प्रोत्साहित करने के लिए केंद्र सरकार की फेम-2 (फास्टर एडॉप्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स) योजना के अलावा, कई राज्य सरकारें भी अपनी विशेष नीतियों के तहत इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीद पर ग्राहकों को सब्सिडी व छूट दे रही हैं।

इलेक्ट्रिक वाहनों पर इसी तरह की एक योजना गुजरात सरकार चला रही है जिसमें स्कूल में पढ़ने वाले स्टूडेंट्स को इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने पर 12,000 रुपये की छूट दी जा रही है। गुजरात सरकार की ऊर्जा विकास एजेंसी (GEDA) द्वारा चलाई जा रही इलेक्ट्रिक वाहन सब्सिडी योजना (Electric Vehicle Subsidy Scheme) के तहत इलेक्ट्रिक स्कूटर पर 12,000 की सब्सिडी का लाभ दिया जा रहा है।

यह योजना स्कूल जाने वाले स्टूडेंट्स के बीच इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से शुरू की गई है। इस स्कीम का लाभ कक्षा 9 से 12 तक के स्टूडेंट्स उठा सकते हैं। इस योजना के तहत कम स्पीड और अधिक स्पीड दोनों तरह की इलेक्ट्रिक स्कूटर खरीदी जा सकती है। कम स्पीड वाली स्कूटर यानी जिसकी अधिकतम रफ्तार 25 किमी/घंटा तक सीमित उसे चलाने के लिए ड्राइविंग लाइसेंस की जरूरत नहीं पड़ेगी जबकि अधिक स्पीड वाली इलेक्ट्रिक स्कूटर खरीदने के लिए ड्राइविंग लाइसेंस अनिवार्य होगा।

पूरे करने होंगे ये मानदंड

GEDA इलेक्ट्रिक वाहन सब्सिडी योजना के तहत ई-स्कूटर खरीदने वाले व्यक्ति का गुजरात का स्थायी निवासी होना अनिवार्य है। दूसरे राज्यों से पढ़ाई के लिए आने वाले स्टूडेंट्स इस स्कीम का लाभ नहीं उठा सकते। योजना का लाभ कक्षा 9 से 12 तक के स्टूडेंस को दिया जा रहा है।

इलेक्ट्रिक स्कूटर को खरीदने के लिए ग्राहक को इस योजना के तहत इलेक्ट्रिक स्कूटर बेचने वाली कंपनी से संपर्क करना होगा। इसके बाद ग्राहक को अपना आधार कार्ड, स्कूल सर्टिफिकेट, फोटो, मोबाइल नंबर और बैंक अकाउंट से संबंधित जानकारी स्कूटर कंपनी को देनी होगी। स्कूटर खरीदते समय ग्राहक को स्कूटर की पूरी कीमत चुकानी होगी। एक महीने के भीतर ग्राहक के बैंक खाते में सब्सिडी की राशि जमा कर दी जाएगी।